
कांकेर। CG DASTAK
कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने करीब दो महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला चारामा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने पूछताछ और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ BNS और POCSO एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं।
स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी नाबालिग
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने 25 जून को चारामा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी 24 जून की सुबह करीब 10 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी।
परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 135/26 दर्ज कर BNS की धारा 137(2) के तहत जांच शुरू की। पुलिस ने 28 जून को नाबालिग को बरामद कर लिया।
पूछताछ में सामने आया दुष्कर्म का आरोप
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग से पूछताछ के दौरान उसने आरोपी युगल किशोर रजक पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया।
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में BNS की धारा 87, 64(2)(ड), 64(1), 65(1) के साथ POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी।
करीब दो महीने से फरार था आरोपी
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी युगल किशोर रजक, निवासी कंडेल, थाना चारामा, फरार चल रहा था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। आखिरकार 21 अगस्त को पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस मामले में आगे की विवेचना कर रही है।
संपादकीय सावधानी: नाबालिग की पहचान उजागर करने वाली कोई जानकारी—नाम, फोटो, पता, स्कूल या परिवार से जुड़ी पहचान—प्रकाशित नहीं की गई है। आरोपी को न्यायालय से दोषसिद्धि होने तक “आरोपी” या “आरोपित” ही लिखा जाना चाहिए।









