
बलरामपुर-रामानुजगंज। CG DASTAK
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की रघुनाथनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घर से बहला-फुसलाकर जंगल ले गया आरोपी
पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 28 जून को थाना रघुनाथनगर में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी 27 जून की रात घर से लापता हो गई थी। रातभर तलाश के बाद जब परिजनों ने उसे ढूंढ निकाला, तो पीड़िता ने बताया कि जनकपुर निवासी 23 वर्षीय नंदू अगरिया उसे बहला-फुसलाकर घर से जंगल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
त्वरित कार्रवाई कर आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए रघुनाथनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नंदू अगरिया को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे विशेष न्यायालय, रामानुजगंज में पेश किया गया।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
न्यायालय से न्यायिक रिमांड मिलने के बाद आरोपी को रामानुजगंज जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।









