कांकेर में शिक्षक गिरफ्तार: छात्रा को अश्लील वीडियो भेजने और दबाव बनाने का आरोप, कोर्ट ने भेजा जेल

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कांकेर। CG DASTAK 

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को अश्लील सामग्री भेजने और उस पर आपत्तिजनक सामग्री भेजने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर कांकेर जेल भेज दिया गया।

एक्स्ट्रा क्लास के बहाने छात्रा का नंबर लिया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शिक्षक की पहचान आशीष मंडल (30) के रूप में हुई है। वह बांदे क्षेत्र के मरौड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित पढ़ाता था और पिछले करीब 10 वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्यरत बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त को आरोपी ने एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास ली थी। इसी दौरान उसने कक्षा 10वीं की एक छात्रा का मोबाइल नंबर लिया।

आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप

आरोप है कि नंबर लेने के बाद शिक्षक ने छात्रा को आपत्तिजनक संदेश और वीडियो भेजे। इसके बाद उस पर भी आपत्तिजनक सामग्री भेजने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस के अनुसार, छात्रा को ऐसा नहीं करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी गई।

इस घटना से छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई और उसने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की।

मां की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

छात्रा की मां ने 20 अगस्त को बांदे थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया।

पुलिस ने मामले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को भी विवेचना में शामिल किया गया है।

BNS, POCSO और IT Act के तहत मामला दर्ज

बांदे पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ BNS की धारा 75, POCSO Act की धारा 12 और IT Act की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जिला जेल कांकेर भेज दिया गया है। मामले में पुलिस की आगे की विवेचना जारी है।

नाबालिग की पहचान पूरी तरह गोपनीय

इस मामले में नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी—जैसे उसका नाम, फोटो, पता, स्कूल की कक्षा/पहचान संबंधी विवरण या परिवार की पहचान—सार्वजनिक नहीं की जा रही है। आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच जारी है और उसे न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया जाना बाकी है।

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