छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, दिव्यांग आरक्षण को लेकर उठे सवाल

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बिलासपुर। CG DASTAK 

दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में कथित गड़बड़ी को लेकर याचिका। सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। अब परीक्षा की स्थिति को लेकर अभ्यर्थियों की नजर आधिकारिक सूचना पर है। 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई। उनका कहना है कि इससे पात्र अभ्यर्थियों के शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के अवसर प्रभावित हुए हैं। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है।

2,292 सहायक शिक्षक पदों पर होनी थी परीक्षा

उपलब्ध भर्ती कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक के कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल बताए गए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 और शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद इन परीक्षाओं के आयोजन पर असर पड़ सकता है।

दिव्यांग आरक्षण को लेकर क्या है विवाद?

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से उन्हें भर्ती प्रक्रिया में नुकसान हो सकता है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के बजाय उपलब्ध स्क्रीनशॉट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा का उल्लेख नहीं है; इसलिए पीठ की संरचना का नाम यहां शामिल नहीं किया जा रहा। प्रकाशित रिपोर्टों में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के बजाय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पुष्टि भी नहीं हुई है; अतः इस विवरण की आधिकारिक आदेश से पुष्टि आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

मामले में याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। अदालत के आदेश का भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और परीक्षा आगे कब आयोजित होगी, यह आगे की न्यायिक कार्रवाई तथा संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचना पर निर्भर करेगा।

अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे छत्तीसगढ़ व्यापम और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी नई सूचना देखते रहें। केवल वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया संदेश के आधार पर परीक्षा स्थगित होने या नई तारीख घोषित होने की पुष्टि न मानें।

महत्वपूर्ण: उपलब्ध रिपोर्टों में हाईकोर्ट की रोक की खबर है, लेकिन परीक्षा की नई तारीख या विस्तृत संशोधित कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

वेबसाइट: www.cgdastak.com

 

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