CG News: बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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बिलासपुर। CG DASTAK 

बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है।

दरअसल, बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी अजय यादव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने 19 मई 2026 को सुनवाई के दौरान कहा था कि आरोपी अमित बघेल और अजय यादव पर हजारों लोगों की भीड़ को उकसाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस बल पर जानलेवा हमला कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। अदालत ने इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।

गौरतलब है कि 10 जून 2024 को गिरौधपुरी धाम स्थित जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना के विरोध में हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी संपत्तियों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में करीब 12.53 करोड़ रुपये (अनुमानित 13 से 15 करोड़ रुपये) की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मामले में पुलिस ने 43 प्रकरण दर्ज कर 187 लोगों को गिरफ्तार किया था।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

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