
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी।
वहीं कमर्शियल बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी के 24% वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज करते हुए, आयोग ने औसतन 6.23% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह नई दरें 1 जुलाई 2026से पूरे राज्य में प्रभावी होंगी।घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
श्रेणी में बदलाव:
स्थानीय निकायों के कार्यालयों, आवास बोर्ड कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक जल आपूर्ति और ग्रामीण/बस्तर/सरगुजा क्षेत्र के छात्रावासों को अब घरेलू श्रेणी का लाभ मिलेगा।
अस्थायी कनेक्शन:
घरेलू उपयोग के लिए लिए गए अस्थायी कनेक्शनों पर 2 साल बाद सामान्य घरेलू टैरिफ लागू कर दिया जाएगा।










