
रायपुर।l CG DASTAK
BLO घर-घर पहुंचकर करेंगे सत्यापन, छूटे पात्र मतदाताओं को Form-6 के जरिए सूची में जोड़ने की प्रक्रिया; राजनीतिक दलों के BLA को भी दी जाएगी जानकारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अधिक अद्यतन और समावेशी बनाने के लिए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया के बाद अब ऐसे पात्र लोगों की पहचान और नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर फोकस किया जा रहा है, जो मतदाता बनने की पात्रता पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पात्र मतदाता ऑनलाइन और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं

इस अभियान में खास तौर पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO उपलब्ध मतदाता संबंधी रिकॉर्ड और प्री-SIR सूची का मिलान करते हुए ऐसे पात्र लोगों की पहचान करेंगे, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है।
प्री-SIR सूची से होगा मिलान
अभियान के तहत BLO मौजूदा मतदाता सूची का पुराने रिकॉर्ड से मिलान करेंगे। जिन पात्र लोगों का नाम पहले की सूची में दर्ज रहा है, लेकिन वर्तमान सूची में दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।

इसके बाद BLO संबंधित मतदाताओं तक पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर भी SIR-2026 के तहत पुराने SIR मतदाता रिकॉर्ड में नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए Form-6 की सुविधा दी गई है।
18 साल पूरे कर चुके युवाओं पर विशेष नजर
अभियान में उन युवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। इसके अलावा ऐसे लोग भी चिन्हित किए जाएंगे जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से अब तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो पाए हैं।

ECI के अनुसार पात्र भारतीय नागरिक, जो संबंधित qualifying date पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और संबंधित क्षेत्र में ordinarily resident हैं, मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाता के लिए Form-6 का इस्तेमाल किया जाता है।
BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। BLO घर-घर जाकर पात्र लोगों की पहचान और उपलब्ध जानकारी का सत्यापन करेंगे। SIR प्रक्रिया के दौरान भी छत्तीसगढ़ में BLO द्वारा घर-घर सर्वे और मतदाता रिकॉर्ड के सत्यापन का काम किया गया था।
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किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होने पर उसे निर्धारित आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। Form-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग ने Voters’ Services Portal और Voter Helpline App के माध्यम से नाम खोजने, नया पंजीकरण कराने और आवेदन की स्थिति देखने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को भी जानकारी
मतदाता सूची के सत्यापन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLA) को भी जानकारी साझा की जाएगी। BLO द्वारा तैयार की गई सत्यापन संबंधी जानकारी और आवश्यक रिपोर्ट संबंधित निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।

SIR के दौरान भी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भागीदारी रही थी। छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के दौरान हजारों BLO और BLA ने मतदाता सूची के सत्यापन और संबंधित कार्यों में हिस्सा लिया था।
मतदाता खुद भी अपना नाम जांच सकते हैं
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए ऑनलाइन नाम जांचने की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोई भी नागरिक यह देख सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। इसके अलावा पुराने SIR रिकॉर्ड में भी नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध है।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह Form-6 के जरिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पहले से दर्ज नाम में सुधार या अन्य आवश्यक बदलाव के लिए अलग निर्धारित फॉर्म की व्यवस्था है।
महत्वपूर्ण बात
मतदाता सूची में नाम जोड़ना पात्रता और निर्वाचन नियमों के अनुसार सत्यापन के बाद ही होगा। इसलिए केवल पुरानी सूची में नाम होने के आधार पर स्वतः वर्तमान मतदाता सूची में नाम जुड़ना जरूरी नहीं है। संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन और निर्णय किया जाएगा।








