VIP एस्टेट में रिहायशी जगह के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नगर निगम का एक्शन, भवन सील

0

रायपुर। CG DASTAK 

रायपुर। राजधानी रायपुर में रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की शिकायत के बाद नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। VIP एस्टेट, जोन क्रमांक-9 में नियमों के विपरीत निर्माण और उपयोग की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भवन को सील करने की कार्रवाई की।

मिली जानकारी के अनुसार, VIP एस्टेट की ओर से शिकायत के बाद नगर निगम जोन क्रमांक-9 की टीम ने मामले की जांच की। शिकायत में रिहायशी प्लॉट/क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की बात सामने आई थी।

🔴 नियमों के विपरीत पाए जाने पर सीलिंग

नगर निगम द्वारा तैयार किए गए सीलिंग कार्रवाई पंचनामा में उल्लेख है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 के तहत कार्रवाई की गई। पंचनामा के मुताबिक, मौके पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नियम विरुद्ध पाए गए निर्माण/उपयोग वाले परिसर को सील किया गया।

दस्तावेज में VIP एस्टेट, जोन क्रमांक-9, रायपुर का उल्लेख है। कार्रवाई 1 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे की गई।

⚠️ रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक इस्तेमाल पर सवाल

इस कार्रवाई के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी उपयोग के लिए निर्धारित प्लॉट या क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां किस आधार पर संचालित की जा रही थीं? नगर निगम की कार्रवाई ने ऐसे मामलों में नियमों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

नगर निगम जोन क्रमांक-9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा की देखरेख में कार्रवाई की गई।

मौके पर कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। पंचनामा में कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने और शांति व्यवस्था कायम रहने का उल्लेख किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here