
रायपुर। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना में शराब दुकान में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर योगेश साहू और दिलीप यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 336(3) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता शिवधन सागर ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2025 में उसे छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में सेल्समैन और सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। आरोप है कि योगेश साहू और दिलीप यादव ने नौकरी लगवाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में उससे कुल 4 लाख 50 हजार रुपये ले लिए।
पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उसे कथित नियुक्ति पत्र भी दिया, लेकिन बाद में जांच करने पर वह फर्जी निकला। नौकरी नहीं मिलने पर जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे और न तो नौकरी दिलाई और न ही पैसे लौटाए।
आखिरकार पीड़ित ने खम्हारडीह थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब लेन-देन, नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी दिलीप यादव के खिलाफ इससे पहले भी विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है।










