
रायपुर। लंबित ई-चालानों वाले वाहन स्वामियों के लिए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने राहत का अवसर दिया है। न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके पुराने ई-चालानों का निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में किया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
यातायात पुलिस के अनुसार, केवल 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व जारी ई-चालान ही लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे। जिन वाहन मालिकों के चालान लंबित हैं, उन्हें मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी।
पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित रहता है, तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही लंबित चालान नहीं निपटाने की स्थिति में वाहन से संबंधित अन्य सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं।
वाहन स्वामी तेलीबांधा, भाठागांव, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका तथा कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय सहित कुल 9 यातायात थानों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
यातायात पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करा लें, अन्यथा आगे न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।










