
रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक क्लब संचालन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए वीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद तय नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा की गई।
पुलिस के अनुसार, शासन के निर्देशानुसार होटल, बार, क्लब और पब को रात 12:00 बजे तक बंद करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी संचालकों की बैठक लेकर नियमों की जानकारी दी गई थी और सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई थी।
15 फरवरी 2026 की रात चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने पाया कि वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट-कम क्लब मिथ्या रात करीब 12:50 बजे तक संचालित हो रहा था। निर्धारित समय के बाद संचालन पाए जाने पर संस्था के मैनेजर फैकी महु (29 वर्ष), निवासी विशाल नगर, तेलीबांधा को गिरफ्तार किया गया।
मैनेजर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 170/125, 135, 3(1) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर उसे एसडीएम न्यायालय रायपुर में पेश किया गया। साथ ही क्लब के गुमाश्ता लाइसेंस को निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी 1 फरवरी 2026 को चेकिंग के दौरान क्लब मिथ्या समय सीमा से अधिक संचालित पाया गया था, जिसके बाद भी लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, बार और क्लब संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।










