रायपुर में डिप्टी कलेक्टर पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की FIR, पत्नी ने लगाए 2 से 3 करोड़ रुपये मांगने के आरोप

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रायपुर। CG DASTAK 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा बंजारे की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों में FIR दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज में लग्जरी कार के साथ 2 से 3 करोड़ रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के मुताबिक, विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर कथित तौर पर ताने दिए जाते थे। पत्नी का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना और जांच में उनका सत्यापित होना अभी बाकी है।

जुलाई 2024 में हुई थी शादी

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पूजा बंजारे की शादी जुलाई 2024 में धमतरी के जोधापुर वार्ड निवासी मनोज बंजारे से हुई थी। शिकायत में बताया गया है कि विवाह के समय मायके पक्ष की ओर से सोने के आभूषण और घरेलू सामान दिया गया था।

आरोप है कि शादी के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने को लेकर ताने दिए जाने लगे। शिकायत के अनुसार, ससुराल पक्ष की ओर से यह भी कहा जाता था कि डिप्टी कलेक्टर होने के कारण शादी किसी संपन्न परिवार में होती तो करोड़ों रुपये और लग्जरी कार मिलती।

जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपये लाने का दबाव लगाने का आरोप

पूजा बंजारे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जनवरी 2025 में पति ने मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया। शिकायत के मुताबिक, रकम की व्यवस्था नहीं होने पर मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायत में गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ना और प्रसव के खर्च को लेकर विवाद का भी उल्लेख है। आरोप है कि मई 2025 में प्री-मैच्योर डिलीवरी के बाद पूजा को नवजात के साथ मायके छोड़ दिया गया। इसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा संपर्क बंद किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।

मायके पहुंचकर अभद्रता और मारपीट का भी आरोप

शिकायत के अनुसार, अप्रैल और सितंबर 2026 में पति अपने भाइयों के साथ मायके पहुंचा था। इस दौरान गाली-गलौज, तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, शिकायतकर्ता के मुताबिक, विवाद का समाधान नहीं होने के बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

BNS की धाराओं में मामला दर्ज, जांच जारी

उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। संबंधित पक्ष का जवाब और पुलिस की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

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