
कांकेर/भानुप्रतापपुर, CG DASTAK
किराए के मकान में मिली 4,409 खाली बोतलें, करीब 6 हजार ढक्कन और 1,152 होलोग्राम; जांच के बाद शासन ने की कार्रवाई
कांकेर/भानुप्रतापपुर, 10 सितंबर 2026। भानुप्रतापपुर में शराब से संबंधित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद होने के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने आबकारी विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जिला पुलिस बल द्वारा बसंत नगर, नारायणपुर स्थित एक किराए के मकान में छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें, लेबल, ढक्कन और होलोग्राम बरामद किए गए थे।

मामला सामने आने के बाद कलेक्टर कुन्दन कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर को इसकी जानकारी दी और किसी अन्य जिले के आबकारी अधिकारी से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया था।
किराए के मकान से मिली बड़ी मात्रा में सामग्री
पुलिस की छापामार कार्रवाई में किराए के मकान से विभिन्न ब्रांड के 185 लेबल, 4,409 शराब की खाली बोतलें, करीब 6,000 ढक्कन और बड़ी संख्या में होलोग्राम बरामद किए गए।
जारी जानकारी के अनुसार होलोग्राम के 16 पत्ते मिले, जिनमें प्रत्येक पत्ते पर 72 होलोग्राम थे। इस तरह कुल 1,152 होलोग्राम बरामद किए गए।
शराब से जुड़ी इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई।
दूसरे जिले के अधिकारी से कराई गई जांच
प्रकरण की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आबकारी आयुक्त को मामले से अवगत कराया। इसके बाद आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा मोहला-मानपुर के आबकारी अधिकारी से मामले की जांच कराई गई।

जांच के बाद शासन ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और निगरानी में कमी को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
शासन द्वारा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर के प्रभारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
आदेश के अनुसार उन पर प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा अपने प्रभार क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सतत निगरानी नहीं रखने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
भानुप्रतापपुर की आबकारी उप निरीक्षक भी निलंबित
इसी मामले में भानुप्रतापपुर की आबकारी उप निरीक्षक रानू मरकाम को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उन पर अपने क्षेत्र में कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण के लिए कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
कलेक्टर ने कहा- ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं होंगे
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जिले में इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधि पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल बरामद सामग्री और पूरे प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।









