
केवल ‘अनुसूचित जाति’ का होगा उपयोग
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड में एक बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ‘दलित’ शब्द के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। अब पुलिस रिकॉर्ड, सरकारी फाइलों, अभिलेखों और आधिकारिक पत्राचार में केवल ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का ही उपयोग किया जाएगा।

इस संबंध में राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विविध प्रकोष्ठ) की ओर से जिला पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में सभी सरकारी दस्तावेजों में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त शब्दावली का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
केंद्र सरकार की 2018 एडवाइजरी का भी दिया गया हवाला
इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 2018 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की थी।
इस एडवाइजरी में मीडिया संस्थानों को सलाह दी गई थी कि अनुसूचित जाति वर्ग के संदर्भ में आधिकारिक उपयोग में ‘दलित’ शब्द के बजाय ‘Scheduled Caste’ यानी ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का उपयोग किया जाए।
केंद्र सरकार की यह एडवाइजरी बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के एक आदेश तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर जारी की गई थी।
आपके द्वारा साझा किए गए दस्तावेज में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सरकारी लेन-देन, प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड और आधिकारिक पत्राचार में संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित वर्गों के लिए केवल संवैधानिक शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
क्या कहा अधिकारियों ने?
विविध प्रकोष्ठ में तैनात पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने बताया कि हाल ही में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलों, अभिलेखों और आधिकारिक पत्राचार में अब केवल ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का उपयोग किया जाएगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत संबंधित वर्गों के लिए आधिकारिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ निर्धारित किया गया है। राजस्थान पुलिस का यह कदम सरकारी दस्तावेजों में एकरूपता और संवैधानिक शब्दावली के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, यह निर्देश मुख्य रूप से सरकारी एवं प्रशासनिक दस्तावेजों में उपयोग होने वाली शब्दावली से संबंधित है।










