
रायपुर। CG DASTAK
रायपुर। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा कर कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद शुरू हुई है।

मामला रायपुर के सदर बाजार स्थित अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस संपत्ति में मकान नंबर 923 और 924 की करीब 900 वर्गफुट जमीन के साथ मकान नंबर 523 और 524 में बनी दुकान एवं गोदाम शामिल हैं।
28 जुलाई 2026 को वक्फ अधिकरण ने दिया आदेश
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने इस मामले में 28 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया था। अधिकरण की पीठ में पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुरी, सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत शामिल थे।
आदेश के मुताबिक, सदर बाजार रायपुर स्थित उक्त वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला सामने आया था। वक्फ बोर्ड की ओर से पहले भी इस संपत्ति को लेकर कार्रवाई की गई थी।
2022 में भी जारी हुआ था कब्जा हटाने का आदेश
वक्फ बोर्ड के अनुसार, संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स के कथित कब्जे का मामला था। बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति से कब्जा हटाने के आदेश जारी किए थे।
दस्तावेजों के अनुसार, इस संबंध में वर्ष 2022 में भी आदेश जारी किया गया था। बाद में मामला वक्फ अधिकरण के समक्ष पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया गया।
45 दिन में संपत्ति खाली करने का निर्देश
अधिकरण के आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में कब्जाधारी को 45 दिन के भीतर वक्फ संपत्ति खाली करने और संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

बोर्ड की ओर से इस कार्रवाई को वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।
बोर्ड अध्यक्ष बोले- अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। बोर्ड का कहना है कि जिन वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की शिकायतें या मामले सामने आ रहे हैं, उनके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
आदेश के बाद बढ़ी कार्रवाई
रायपुर के सदर बाजार की इस संपत्ति पर नोटिस चस्पा होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब 45 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्ष द्वारा क्या कदम उठाया जाता है और वक्फ संपत्ति का कब्जा किस तरह सौंपा जाता है, यह आगे देखने वाली बात होगी।
CG Dastak की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी संबंधित वक्फ बोर्ड और अधिकरण के आदेशों पर आधारित है। संपत्ति पर कब्जे को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित न्यायिक/प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगी।
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रायपुर में वक्फ संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई, 45 दिन में दुकान खाली करने का नोटिस
सदर बाजार की वक्फ संपत्ति पर कार्रवाई शुरू, कब्जाधारी को 45 दिन का अल्टीमेटम
2022 के आदेश के बाद फिर कार्रवाई तेज, वक्फ संपत्ति खाली करने 45 दिन का नोटिस









