भिलाई में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: 2500 किलो मिठाई और 1000 लीटर दूध नष्ट, तीन प्रतिष्ठानों में काम बंद

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भिलाई/दुर्ग। CG DASTAK 

भिलाई/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में संदिग्ध एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार खाद्य सामग्री नष्ट कराई। जांच के दौरान एक्सपायरी दूध से पनीर बनाने, गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार करने और पैकेट पर गलत तारीख डालकर बिस्किट बेचने जैसी अनियमितताएं सामने आने की जानकारी दी गई है।

विभाग के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान करीब 2500 किलो मिठाई और 1000 लीटर दूध नष्ट कराया गया। गंभीर गड़बड़ियां मिलने के बाद तीन प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री बनाने का काम बंद करा दिया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

एक्सपायरी दूध से पनीर बनाने का मामला

नंदिनी रोड स्थित मां दुर्गा डेयरी की जांच में पनीर और दही गंदगी वाली जगह पर बनते मिले। पनीर बनाने में इस्तेमाल हो रहा पैक्ड दूध एक्सपायरी डेट का बताया गया है। टीम ने पनीर, दूध और दही के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम की मदद से करीब 1000 लीटर दूध और 80 किलो दही नष्ट कराया गया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर विभाग ने कार्रवाई की।

लड्डुओं में मिलावट की आशंका

कैंप-2 स्थित गुप्ताजी लड्डू हाउस में करीब 250 किलो मैदे के लड्डू मिले। विभाग को इनमें निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले खाद्य रंग और स्वीटनिंग एजेंट के इस्तेमाल का संदेह था। अनियमितता मिलने पर लड्डुओं को नष्ट कराया गया।

बिना लेबल के प्लास्टिक जार में पैक हो रही थीं मिठाइयां

बैकुंठधाम, कैंप-2 स्थित मुस्कान फूड प्रोडक्ट्स में भी गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार करने और उन्हें बिना लेबल वाले प्लास्टिक जार में पैक करने की बात सामने आई। यहां लड्डू, सोनपापड़ी, पेड़ा और बर्फी जैसी मिठाइयां बनाई जा रही थीं।

विभाग की जानकारी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो पेड़ा, 1020 किलो सोनपापड़ी और 70 किलो मसूर पाक सहित अन्य मिठाइयां नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ बनाने का काम बंद करा दिया।

बिस्किट पैकेट पर नौ दिन आगे की तारीख

वैशाली नगर स्थित जलाराम नमकीन एंड डेयरी में जांच के दौरान बिस्किट के पैकेट पर 1 नवंबर 2026 की तारीख डालकर पैकिंग की जा रही थी, जबकि जांच 23 अक्टूबर को हुई थी। विभाग ने इसे ग्राहकों को गुमराह करने का मामला मानते हुए दुकान संचालक के खिलाफ मिसब्रांडिंग का केस तैयार किया है। मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

एक सप्ताह के लिए लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी

अधिकारियों के अनुसार, तीनों प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद खाद्य पदार्थ निर्माण का काम बंद कराया गया है। खाद्य लाइसेंस को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की सिफारिश भेजे जाने की जानकारी भी दी गई है। यदि निर्धारित अवधि में जरूरी सुधार नहीं किए गए, तो निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। खाद्य पदार्थ साफ-सुथरी जगह पर बनाए जाने चाहिए। एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नोट: खाद्य नमूनों की लैब रिपोर्ट और विभागीय/न्यायालयीन कार्रवाई की अंतिम स्थिति सामने आने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।

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