
बिलासपुर। CG DASTAK
सकरी थाना क्षेत्र की घटना; पोस्टमार्टम में गला घोंटने से मौत की पुष्टि का दावा, पुलिस ने BNS की धाराओं में दर्ज किया केस
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में मृतका के पति, देवर और सास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

मृतका की पहचान दुर्गा निर्मलकर (26) के रूप में बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुर्गा की शादी वर्ष 2022 में सैदा निवासी रोहित निर्मलकर से हुई थी। शादी के बाद उनकी दो बेटियां हुईं।
दूसरी बेटी के जन्म के बाद प्रताड़ना का आरोप
मायके पक्ष का आरोप है कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद दुर्गा को पति और ससुराल वालों की ओर से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिवार का यह भी आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से 1 लाख 65 हजार रुपये लाने का दबाव बनाया जा रहा था।
दुर्गा के भाई विदेश निर्मलकर के मुताबिक, उनकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। हालांकि, इन आरोपों की पूरी सच्चाई पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया में सामने आएगी।
26 सितंबर को बिगड़ी तबीयत
जानकारी के मुताबिक 26 सितंबर को मायके पक्ष को सूचना मिली कि दुर्गा की तबीयत खराब हो गई है। उसे इलाज के लिए पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे सिम्स अस्पताल, बिलासपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ससुराल पक्ष की ओर से शुरुआत में घटना को आत्महत्या के रूप में बताया गया था। इसके बाद मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच ने लिया नया मोड़
मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत होने की पुष्टि होने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बयान दर्ज किए।
पुलिस पूछताछ में ससुराल पक्ष के लोगों के बयानों में कथित तौर पर विरोधाभास सामने आने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। पुलिस ने घटना के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की जांच की।
मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि दुर्गा को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।
पति, देवर और सास गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में मृतका के पति रोहित निर्मलकर (30), देवर मोहित निर्मलकर (25) और सास ठगिया निर्मलकर (60) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार तीनों के खिलाफ BNS की धारा 80, 238 और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस मामले में घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। इसमें मृतका और ससुराल पक्ष के बीच विवाद, दहेज संबंधी आरोप, घटना के समय मौजूद लोगों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।
फिलहाल मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायिक प्रक्रिया का विषय हैं। पुलिस जांच और अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।









