कांकेर में झाड़-फूंक के बहाने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, 5 महीने की गर्भवती होने पर सामने आया मामला

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कांकेर। CG DASTAK 

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में झाड़-फूंक और इलाज के नाम पर 14 वर्षीय नाबालिग के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे इलाज के लिए एक वैद्य के पास ले गए थे। बाद में बच्ची के करीब पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

इलाज के बहाने बच्ची को अपने पास बुलाने का आरोप

जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 को नाबालिग की तबीयत खराब होने पर उसे आमागांव के वैद्यराज रमेश कुमार पिस्दा के पास इलाज के लिए ले जाया गया था। आरोप है कि वैद्य ने बच्ची को बच्चेदानी में परेशानी होने और भविष्य में दिक्कत आने की बात कहकर ताबीज दिया।

शिकायत के मुताबिक, इसके बाद 25 मई को बच्ची को उसके चाचा के साथ फिर वैद्य के घर भेजा गया। आरोप है कि इस दौरान वैद्य बच्ची को पूजा घर में ले गया और उसके चाचा को दूसरी जगह भेज दिया। परिजनों की शिकायत में बच्ची को कई बार आरोपी के पास ले जाने और उससे अलग रखने के आरोप भी लगाए गए हैं।

अस्पताल में जांच के दौरान सामने आई गर्भवती होने की जानकारी

17 अक्टूबर को नाबालिग की तबीयत दोबारा बिगड़ने पर परिजन उसे अंतागढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकीय जांच में उसके करीब पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई।

रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ में बच्ची ने आरोप लगाया कि आरोपी कथित तौर पर नशीली दवा देकर उसे बेहोश करता था और इसके बाद उसका यौन शोषण करता था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग के पिता की शिकायत पर ताड़ोकी थाना पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार पिस्दा (44) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने 19 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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नोट: मामला नाबालिग से संबंधित है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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