अंबिकापुर में ट्रेडिंग कंपनी से 50 लाख से ज्यादा के सामान की हेराफेरी का आरोप, 3 लोगों पर FIR

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अंबिकापुर। CG DASTAK 

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक ट्रेडिंग कंपनी से कथित तौर पर 50 लाख रुपये से अधिक के सामान की हेराफेरी का मामला सामने आया है। कंपनी संचालक की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि फर्जी सील और नकद रसीदों के जरिए कंपनी से सामान निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

छह साल से कंपनी में काम कर रही थी कर्मचारी

मिली जानकारी के अनुसार, देवीगंज रोड निवासी कान्हा अग्रवाल की खरशिया रोड पर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी है। कंपनी में अंजुम निशा पिछले करीब छह साल से बिलिंग ऑपरेटर के पद पर काम कर रही थीं। आरोप है कि लगभग छह महीने पहले कंपनी संचालक ने कर्मचारी रविंद्र यादव उर्फ विक्की को काम से निकाल दिया था। इसके बाद कंपनी में सामान की हेराफेरी होने का आरोप सामने आया।

फर्जी रसीद बनाकर सामान निकालने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, बिलिंग ऑपरेटर अंजुम निशा और पूर्व कर्मचारी रविंद्र यादव पर कंपनी की फर्जी सील बनवाने तथा नकद रसीदों के जरिए सामान निकालने का आरोप है। बताया गया है कि पिछले करीब चार महीनों से फर्जी रसीदों के आधार पर कंपनी से सामान निकाला जा रहा था।

आरोप है कि पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों के जरिए सामान को गांधीनगर क्षेत्र के एक गोदाम में भेजा जाता था। वहां से दुकानों में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है।

कर्मचारी की सूचना पर खुला मामला

जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर को कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी सचिन टोप्पो ने संचालक कान्हा अग्रवाल को कथित फर्जी नकद रसीदों के जरिए सामान निकाले जाने की जानकारी दी। इसके बाद संचालक ने रसीदों और हिसाब-किताब की जांच की।

जांच के दौरान चार महीने में 50 लाख रुपये से अधिक के सामान की कथित हेराफेरी का पता चलने का दावा किया गया। इसके बाद कंपनी संचालक ने अंबिकापुर के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अंजुम निशा, रविंद्र यादव और रूपेश यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सामान की कथित हेराफेरी, संबंधित रसीदों और अन्य लोगों की भूमिका को लेकर अंतिम स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल आरोपों को न्यायालय में सिद्ध होना बाकी है।

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