रायपुर कोर्ट में पुलिसकर्मी को धक्का देकर भागा गांजा तस्करी का आरोपी, NDPS कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था

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रायपुर। CG DASTAK 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला न्यायालय परिसर से गांजा तस्करी के मामले में आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी को NDPS कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को जोरदार धक्का दिया, हथकड़ी से हाथ निकालकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पेशी के दौरान फरार हुआ आरोपी

स्क्रीनशॉट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, घटना 23 अक्टूबर की शाम करीब 5:45 बजे रायपुर जिला न्यायालय परिसर में हुई। गांजा तस्करी के मामले में आरोपी बबलू कुमार राय को NDPS कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस टीम लेकर पहुंची थी।

पुलिस टीम का नेतृत्व SI यादव कर रहे थे। टीम में हेड कांस्टेबल सहित अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी को धक्का दिया और हथकड़ी से हाथ निकालकर भाग निकला।

घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में आरोपी की तलाश की। खबर के अनुसार, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर भी खोजबीन की गई, लेकिन तत्काल उसका पता नहीं चल सका।

गांजा तस्करी के मामले में DRI ने किया था गिरफ्तार

प्रकाशित खबर के अनुसार, बबलू कुमार राय बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। उसे गांजा तस्करी के एक मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने पकड़ा था।

उसके खिलाफ NDPS अधिनियम की धारा 8(C), 20(b)(ii)(C), 25 और 29 के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी खबर में दी गई है। आरोपी को रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था और उसी मामले में अदालत में पेश करने के लिए लाया गया था।

आरक्षक की शिकायत पर FIR दर्ज

खबर के मुताबिक, आरक्षक संजय गिरी ने आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर 24 अक्टूबर को सुबह 11:50 बजे सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत FIR दर्ज की गई।

मामले की जांच हेड कांस्टेबल संतोष झा को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

महत्वपूर्ण: आरोपी की गिरफ्तारी या मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर इस खबर में उपलब्ध जानकारी से आगे की पुष्टि नहीं हो सकी है। ताजा पुलिस अपडेट मिलने पर खबर को अपडेट किया जाना चाहिए।

पत्रकार अशोक कुमार, MCB

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