रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 27 अक्टूबर से आरक्षण काउंटर पर भी मिलेगा यात्रा बीमा, दुर्घटना में 10 लाख तक कवर

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रायपुर। CG DASTAK 

रायपुर। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू होने जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलेगा। अब तक यह सुविधा ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते समय उपलब्ध थी।

इस सुविधा के तहत आरक्षण काउंटर पर टिकट बुक कराने वाले यात्री भी अपनी इच्छा से यात्रा बीमा चुन सकेंगे। बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा। काउंटर पर मौजूद कर्मचारी यात्रियों को बीमा की जानकारी देंगे और उनकी सहमति दर्ज करेंगे।

मोबाइल नंबर देना होगा, प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से

बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा।

टिकट बुक करते समय यात्रियों को बीमा की शर्तों, प्रीमियम और पात्रता की जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए। बीमा का लाभ पॉलिसी की शर्तों और निर्धारित पात्रता के अनुसार ही मिलेगा।

दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पात्र रेल दुर्घटना या योजना में शामिल अन्य निर्धारित घटनाओं में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकता है। स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में भी 10 लाख रुपये तक तथा स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.50 लाख रुपये तक का कवर निर्धारित बताया गया है।

इसके अलावा, चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर को ले जाने के खर्च के लिए 10 हजार रुपये तक का प्रावधान बताया गया है। इन लाभों का भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के अधीन होगा।

प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम का उल्लेख

उपलब्ध जानकारी में बीमा प्रीमियम 17 फरवरी 2024 से लागू दर के अनुसार सभी करों सहित प्रति यात्री 45 पैसे बताया गया है। हालांकि, काउंटर से टिकट बुक कराते समय लागू प्रीमियम और बीमा की वर्तमान शर्तों की पुष्टि जरूर करें।

यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले पात्र भारतीय रेल यात्रियों के लिए बताई गई है। बिना बर्थ या सीट यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं बताए गए हैं।

बीमा क्लेम के लिए बीमा कंपनी से करना होगा संपर्क

बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। दुर्घटना या बीमा संबंधी पूछताछ के लिए यात्रियों को पॉलिसी में दिए गए संपर्क विवरण के आधार पर बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा।

रेलवे के अनुसार, इस सुविधा को काउंटरों पर शुरू करने के लिए तकनीकी व्यवस्था की जा रही है और आरक्षण काउंटरों के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

यात्रियों के लिए सलाह: टिकट बुक कराते समय बीमा विकल्प को ध्यान से पढ़ें। बीमा लेने से पहले प्रीमियम, पात्रता, अपवाद, कवरेज और क्लेम की प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित बीमा कंपनी या रेलवे के आधिकारिक माध्यम से करें।

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