
बिलासपुर। CG DASTAK
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने, गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा देने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।
स्कूल फ्रेंड से शुरू हुई थी दोस्ती
पुलिस के अनुसार, जांजगीर जिले की रहने वाली 22 वर्षीय युवती बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है और एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। युवती आरोपी विशाल पुरी गोस्वामी को बचपन से जानती थी। दोनों स्कूल के दोस्त थे।
शिकायत के मुताबिक, जुलाई 2025 में आरोपी ने युवती को किराए का मकान दिलाया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें बढ़ीं। आरोप है कि विशाल ने युवती से प्रेम का इजहार कर शादी करने का वादा किया।
शादी का वादा कर शोषण करने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि बाद में उसने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कथित तौर पर उसका शोषण जारी रखा।
गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा देने का आरोप
शिकायत के अनुसार, युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी समय-समय पर उससे पैसे भी मांगता था। उसने अपनी सोने की चेन भी आरोपी को रखने के लिए दी थी, लेकिन मांगने पर चेन वापस नहीं की गई।
पीड़िता के मुताबिक, उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने शादी की बात स्वीकार करने के बजाय कथित तौर पर गर्भपात की दवा दी और बाद में शादी से इनकार कर दिया।
मां ने भी की चेन वापस मांगने की कोशिश
पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद उसकी मां सोने की चेन वापस मांगने आरोपी के घर पहुंचीं, जहां विवाद होने की बात सामने आई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
यह मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी विशाल पुरी गोस्वामी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। मामले से जुड़े आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच जारी है।
CG Dastak की अपील: यौन शोषण या धमकी से जुड़ी घटनाओं में पीड़ित की पहचान और निजता का सम्मान करें। किसी भी निजी या आपत्तिजनक वीडियो को साझा न करें।
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नोट: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ आरोपों का न्यायालय में साबित होना बाकी है।









