जमीन बेचने के नाम पर 12 लाख लेने का आरोप, मां-बेटे पर FIR; पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दूसरे को बेच दी जमीन

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सरगुजा। CG DASTAK 

सरगुजा में जमीन सौदे को लेकर विवाद, रकम लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने और जमीन किसी दूसरे के नाम करने का आरोप

सरगुजा। जमीन खरीदने के लिए रकम देने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने और बाद में उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के आरोप में पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन का सौदा करने के बाद उनसे अलग-अलग किस्तों में करीब 12 लाख रुपए लिए गए, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त कर जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुष्पा पटेल और वर्षित पटेल के खिलाफ धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

0.809 हेक्टेयर जमीन का हुआ था सौदा

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक मोमिनपुरा निवासी कुदरत मोहम्मद (68) ने लमगांव निवासी पुष्पा पटेल (48) और उनके बेटे वर्षित पटेल (29) से जमीन खरीदने का सौदा किया था। बताया गया है कि पुष्पा पटेल के नाम खुनाखापुरा में खसरा नंबर 15 की कुल 5.370 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें से 0.809 हेक्टेयर जमीन बेचने के लिए 4 मई 2023 को एग्रीमेंट किया गया था।

शिकायत के अनुसार एग्रीमेंट के समय कुदरत मोहम्मद ने ढाई लाख रुपए का चेक और एक लाख रुपए नकद दिए थे। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही गई, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

पैसे लेने के बाद रजिस्ट्री के लिए टालते रहे

शिकायतकर्ता का आरोप है कि एग्रीमेंट के बाद पुष्पा पटेल और वर्षित पटेल ने वाहन से जुड़े एक केस का हवाला देते हुए उनसे और रकम की मांग की। दोनों ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए की मांग की और जमीन में से करीब 4 एकड़ की रजिस्ट्री कराने की बात कही।

इसके बाद कुदरत मोहम्मद ने अलग-अलग किस्तों में कुल 12 लाख रुपए दिए। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई और बाद में दोनों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया।

पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दूसरी जगह जमीन देने का आरोप

मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुष्पा पटेल और वर्षित पटेल ने उक्त जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए कुदरत मोहम्मद के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी चुपचाप निरस्त कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर कुदरत मोहम्मद ने दोनों से संपर्क किया।

शिकायत के मुताबिक इसके बाद आरोपियों ने उन्हें दूसरी जगह जमीन देने का आश्वासन दिया। दस्तावेजों के अनुसार, संयुक्त खाते की जमीन में से वर्षित पटेल ने 6 अगस्त 2025 को पुष्पा पटेल के पक्ष में हक त्याग किया था। इससे पहले 13 अक्टूबर 2023 को संबंधित जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम किए जाने की बात भी सामने आई है।

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

कुदरत मोहम्मद ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। पुलिस जांच के बाद पुष्पा पटेल और वर्षित पटेल के खिलाफ धारा 318(4) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है।

पुलिस अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों, एग्रीमेंट, भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड और रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामले में आरोप सही पाए जाने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

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