शराब के नशे में लाल-नीली बत्ती लगी स्कॉर्पियो दौड़ाना पड़ा भारी

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यातायात पुलिस ने वाहन जप्त कर चालक को कोर्ट में किया पेश, ₹20,500 तक जुर्माने का प्रावधान

रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों की खुली अवहेलना का एक गंभीर मामला सामने आया है। लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर लगी स्कॉर्पियो को शराब के नशे में चला रहे चालक के खिलाफ यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। वाहन को जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया है।

सोशल मीडिया से मिला इनपुट, चेकिंग में पकड़ा गया वाहन

यातायात पुलिस रायपुर को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG-04-NJ-9007 में चालक शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है। इसके बाद वाहन की पतासाजी की गई।

दिनांक 16.12.2025 को चेकिंग के दौरान उक्त स्कॉर्पियो को रोका गया, जहां—

वाहन में अनधिकृत लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर लगे पाए गए, चालक नशे की हालत में मिला।

🍺 एल्कोमीटर जांच में नशे की पुष्टि

वाहन चालक की पहचान आशीष यादव के रूप में हुई। एल्कोमीटर जांच में उसके शरीर में 128 MG/100 ML शराब की मात्रा पाई गई, जो कानूनी सीमा से कहीं अधिक है।

वाहन मालिक ने क्या बताया?

पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि वाहन के मालिक डिलेश्वर पटेल, निवासी VIP स्टेट, अशोका नगर, रायपुर हैं।

वाहन मालिक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि—

  • स्कॉर्पियो पिछले 2 वर्षों से गोस्वामी ट्रैवल्स, बिलासपुर के माध्यम से पुलिस विभाग बिलासपुर में अधिग्रहण पर थी,
  • वाहन में खराबी सुधार के लिए 4 दिन पहले रायपुर लाई गई थी,
  • रविवार रात चालक आशीष यादव ने घर जाने के लिए साधन नहीं होने की बात कहकर वाहन मांगा था, जिस पर वाहन दे दिया गया।

किन धाराओं में कार्रवाई?

यातायात पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ—

  • धारा 108 (अनधिकृत लाल-नीली बत्ती/हूटर),
  • धारा 185 (नशे की हालत में वाहन चलाना),
  • धारा 119(3) (यातायात नियमों का उल्लंघन)

के तहत पंचनामा तैयार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया है।

इन धाराओं के अंतर्गत लगभग ₹20,500 के अर्थदंड का प्रावधान है।

🚔 वाहन अब कोर्ट के आदेश से ही मिलेगा

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जप्त स्कॉर्पियो वाहन न्यायालय के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा।

यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि—

  • शराब पीकर वाहन न चलाएं,
  • अनधिकृत रूप से सायरन, हूटर या लाल-नीली बत्ती का प्रयोग न करें,
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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