
भिलाई। CG DASTAK
भिलाई। मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े निर्वाचन कार्य में लापरवाही और निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने के मामले में भिलाई नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है। निगम आयुक्त सुचि सिंह ने राजस्व उप निरीक्षक विनोद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, तीन अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है।
आधार प्रपत्र-01 और 02 की मार्किंग में देरी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्वाचन नामावली के आधार पर प्रपत्र-01 और प्रपत्र-02 में मार्किंग करने के साथ संबंधित जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज की जानी थी। इस कार्य में देरी और निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने को निगम प्रशासन ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना।
निलंबित राजस्व उप निरीक्षक विनोद वर्मा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-23 के भाग संख्या 190 में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात थे। उन्हें मतदाता सूची के आधार पर प्रपत्र-01 और 02 में भाग एवं अनुभाग निर्धारित कर मार्किंग करने तथा सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री के लिए शिफ्टिंग का कार्य करना था।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला
निगम प्रशासन ने विनोद वर्मा के निलंबन के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3(1), 3(2) और 3(3) के उल्लंघन का हवाला दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जोन-01 के राजस्व विभाग में निर्धारित किया गया है।
तीन अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
निर्वाचन कार्य में देरी और लापरवाही के मामले में तीन अन्य कर्मचारियों से भी जवाब मांगा गया है। इनमें भृत्य अमिशा घनघोरकर, सहायक ग्रेड-03 शुभम रामटेके और पम्प सहायक महेंद्र त्रिपाठी शामिल हैं।
अमिशा घनघोरकर: वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-04, भाग संख्या 28 में BLO की जिम्मेदारी संभाल रही थीं।
शुभम रामटेके: वार्ड-12, भाग संख्या 139 में BLO के रूप में तैनात थे। उनके संबंध में आधार प्रपत्रों की मार्किंग और सॉफ्टवेयर में शिफ्टिंग के काम में देरी का उल्लेख है।
महेंद्र त्रिपाठी: वार्ड-07, भाग संख्या 47 में BLO की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आधार प्रपत्र-01 और 02 की प्रविष्टि में लापरवाही के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
तीनों कर्मचारियों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर निलंबन और विभागीय जांच जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
समय-सीमा में निर्वाचन कार्य पूरा करने के निर्देश
निगम आयुक्त सुचि सिंह ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से जुड़े कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाने चाहिए। इसमें आधार प्रपत्रों के आधार पर मतदाता सूची के भाग एवं अनुभाग की पहचान, मार्किंग और संबंधित जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज करना शामिल है।
निर्वाचन कार्य में देरी और लापरवाही सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कदम को मतदाता सूची तैयार करने के काम में समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासनिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।
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