पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता के सिर पर लाठी से किया हमला, मौत; जनकपुर पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

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MCB। जनकपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में पारिवारिक विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक पर उसके बेटे ने कथित तौर पर लाठी से सिर के पीछे हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में जनकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी मोतीलाल सिंह ने थाना जनकपुर पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी वंश बहादुर सिंह, निवासी बघवार मोहल्ला भगवानपुर, ने अपने पिता बिरन सिंह के सिर के पीछे लाठी से हमला किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 245/2026, धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने बनाई विशेष टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी जनकपुर उपनिरीक्षक विजय सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।

पुलिस के मुताबिक तलाश के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी अपने ही गांव में छिपा हुआ है और पुलिस से बचने के लिए लगातार स्थान बदलकर छिप रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को भगवानपुर के बघवार मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में अपराध स्वीकार करने का पुलिस का दावा

पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने घटना को स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई लाठी उसके घर के सामने खेत से बरामद की गई। लाठी को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस टीम की अहम भूमिका

जनकपुर पुलिस की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक विजय सिंह, सहायक उपनिरीक्षक किशन चौहान, सहायक उपनिरीक्षक चित्र बहोर यादव, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक जय ठाकुर, आरक्षक सूर्य पाल सिंह और सहायक आरक्षक विष्णु यादव का महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है।

पुलिस की ओर से आरोपी पर लगाए गए आरोपों और बरामदगी के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मामले में अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

पत्रकार अशोक कुमार, जिला MCB

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