थाना – कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
प्रकरण सं.
- अपराध क्रमांक 504/25 – धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट
- अपराध क्रमांक 507/25 – धारा 34(1)(क), 34(2) आबकारी एक्ट
कुल जब्ती:
532 लीटर अवैध महुआ शराब, अनुमानित कीमत ₹1,06,400
गिरफ्तार आरोपीगण:
- वीरेंद्र कुमार वर्मा, पिता हरि राम वर्मा, उम्र 32 वर्ष – निवासी वर्मा मोहल्ला, ग्राम गनियारी, थाना कोटा
- चंद्र भूषण वर्मा, पिता स्व. कुंजराम वर्मा, उम्र 42 वर्ष – निवासी वर्मा मोहल्ला, ग्राम गनियारी, थाना कोटा
पूरा मामला:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार “प्रहार अभियान” के अंतर्गत अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत 22 मई को कोटा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गनियारी में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बनाई और बेची जा रही है।
रेड कार्रवाई में:
पुलिस ने वीरेंद्र वर्मा के पास से 7 लीटर महुआ शराब (कीमत ₹1400) और चंद्र भूषण वर्मा के पास से 525 लीटर शराब (कीमत ₹1,05,000) जब्त की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
अधिकारियों की सक्रिय भूमिका:
यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा (रा.पु.से.) एवं एसडीओपी कोटा नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में की गई।
विशेष भूमिका में पुलिस टीम:
निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, सहायक उप निरीक्षक ओंकार बंजारे, आरक्षक भोप साहू, अजय सोनी, अखिलेश पारकर, जलेश्वर साहू, सोमेश्वर साहू, रवि राजपूत ने विशेष योगदान दिया।