
धमतरी। CG DASTAK
पिकअप चालक की हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय धमतरी ने केरेगांव थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹1,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शराब के नशे में मामूली विवाद बना हत्या की वजह
जानकारी के अनुसार 29 मई 2024 की रात केरेगांव थाना क्षेत्र में पिकअप चालक पंकज ध्रुव की चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब के नशे में हुए मामूली विवाद के बाद गुस्से में आकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।
त्वरित जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सउनि प्रदीप सिंह के नेतृत्व में केरेगांव पुलिस और साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई की।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और कपड़े भी जब्त किए थे।
ये हैं दोषी आरोपी
- चन्द्रेश देवदास (19 वर्ष)
- हरीश साहू (23 वर्ष)
- रोशन यादव (21 वर्ष)

तीनों आरोपी नयापारा गोकुलपुर, थाना धमतरी के निवासी हैं।
अच्छी विवेचना पर ASI को मिला इनाम
इस मामले में उत्कृष्ट विवेचना और सटीक जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने विवेचक सहायक उप निरीक्षक प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद इनाम दर्ज कर सम्मानित किया है। यह सम्मान अन्य विवेचकों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया गया है।










