सूरजपुर में धर्मांतरण का मामला उजागर — बीमारी और गरीबी से मुक्ति का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन, चार आरोपी गिरफ्तार

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सूरजपुर | CG Dastak News Desk

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है। भटगांव थाना क्षेत्र के बुंदिया गांव में ग्रामीणों को बीमारी और गरीबी से मुक्ति का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

📍 कैसे हुआ खुलासा

ग्राम बुंदिया निवासी सुरेश कुमार ने भटगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 19 अक्टूबर 2025 की सुबह गांव का एक व्यक्ति उसके घर आया और कहा कि बज्जू ने उसे बुलाया है। जब वह बज्जू के घर पहुंचा, तो वहां जीवन लकड़ा, शिवा टोप्पो और दिरन टोप्पो मौजूद थे।

इन सभी ने उसे कहा कि —

> “हिंदू धर्म के देवताओं को मानने से कोई फायदा नहीं, हमेशा बीमारी और गरीबी बनी रहती है। लेकिन अगर ईसाई धर्म अपनाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।”

आरोपियों ने यह भी दावा किया कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं, उन्हें सरकारी जमीन का पट्टा भी मिल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गांव के एक व्यक्ति के नाम पर सरकारी जमीन का पट्टा बन गया है क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन किया है।

🕊️ ग्रामीणों को दे रहे थे झूठे प्रलोभन

शिकायत में बताया गया कि आरोपी अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे और गांव के भोले-भाले लोगों को झूठे प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे।

इस पर भटगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 299, 354, 196, 197, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया।

👮‍♂️ चार आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो और डीएसपी रितेश चौधरी के मार्गदर्शन में भटगांव पुलिस ने दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया —

  1. बज्जू मिंज (45 वर्ष)
  2. शिवा टोप्पो (56 वर्ष)
  3. जीवन लकड़ा (30 वर्ष)
  4. दिरन टोप्पो (30 वर्ष)

📖 बाइबिल और दस्तावेज जब्त

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ईसाई धर्म का प्रचार कर लोगों को प्रलोभन दे रहे थे। पुलिस ने उनके पास से बाइबिल और एक कॉपी जब्त की है।

आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विवेचना जारी है।

🗣️ पुलिस प्रशासन का बयान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि —

“धर्मांतरण जैसे मामलों में किसी भी तरह की जबरदस्ती या प्रलोभन देना अपराध है। इस तरह के कृत्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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