
रायपुर। राजधानी रायपुर में फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधु वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को सेशन कोर्ट द्वारा दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने और संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को प्रशासनिक टीम ने उनकी संपत्तियों पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की।
3,000 स्क्वायर फीट संपत्ति कुर्क
SDM नंद कुमार चौबे, तहसीलदार और पुलिस की टीम ने भाठागांव स्थित तोमर बंधुओं का साईं विला मकान और जमीन कुर्क किया। कुल 3,000 स्क्वायर फीट की इस संपत्ति में वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की 1,500-1,500 स्क्वायर फीट हिस्सेदारी है। इसके अलावा, राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनों की कुर्की की कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
गिरफ्तारी पर इनाम घोषित
पुलिस के अनुसार, तोमर बंधु बीते दो महीने से फरार हैं। इसी को देखते हुए SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने पहले ही दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। साथ ही पुलिस ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग कोर्ट से की थी, जिसे बुधवार को अदालत ने मंजूरी दे दी। कोर्ट से आदेश मिलते ही कलेक्टर ने प्रशासनिक टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
बचाव पक्ष की आपत्ति
वहीं, तोमर बंधुओं के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था और उस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। लेकिन उससे पहले ही बिना बचाव पक्ष को सुने कुर्की आदेश जारी कर दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। इस मामले पर अब गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
