
रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक और पावन पर्वों के दौरान 5 दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का पहला दिन), 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण पर्व का अंतिम दिन) को पूरे निगम क्षेत्र में स्थित पशु वधगृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
नगर निगम की निगरानी व्यवस्था
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर जारी किया गया है। इन तिथियों पर ज़ोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे, ताकि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पावन पर्वों के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर तुरंत ज़ब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।
निगरानी के लिए नगर निगम ने अलग-अलग टीमों का गठन किया है। तय तारीखों में यदि कोई नॉनवेज बेचते हुए पकड़ा जाता है या शिकायत सही पाई जाती है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।
पाबंदी का उद्देश्य
इस कदम का उद्देश्य धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में स्वच्छता बनाए रखना और समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना है।
