रायपुर, छत्तीसगढ़:
छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुरुवार को नारायणपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) बेनूर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जो लापरवाही उजागर हुई, उसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
निरीक्षण के दौरान फार्मेसी स्टोर में एक्सपायरी और बिना एक्सपायरी की दवाइयों को एक साथ रखा हुआ पाया गया। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया गया था। दवाइयों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि लंबे समय से स्टोर की देखभाल नहीं की जा रही थी। सबसे गंभीर बात यह थी कि एक्सपायरी दवाइयों का संग्रहण खुलेआम हो रहा था, जो कि सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है।
मंत्री जायसवाल ने इस लापरवाही को सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के विपरीत और दाण्डिक अपराध की श्रेणी में मानते हुए फार्मासिस्ट अरसद रिजवी को नियुक्ति आदेश की शर्तों के कंडिका क्रमांक 10 के तहत तत्काल सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों की नियमित और कठोर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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