
रायपुर। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक बार फिर हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर और उसके साथियों के खिलाफ जबरन वसूली की बड़ी कार्रवाई हुई है। व्यापारी भोपाल मणि साहू की शिकायत पर FIR नंबर 264/2025 दर्ज की गई है। इसमें आरोप है कि मात्र ₹2 लाख के उधार के बदले रोहित तोमर और उसकी गैंग ने ₹30 लाख 26 हजार से अधिक की रकम वसूल ली।
🔴 कोरा स्टांप पर जबरन हस्ताक्षर
व्यापारी ने बताया कि दिसंबर 2022 में उसने व्यवसाय के लिए रोहित तोमर से 3% मासिक ब्याज पर ₹2 लाख का कर्ज लिया था। इस दौरान आरोपियों ने कोरे स्टांप पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए और बाद में व्हाट्सएप कॉल व धमकियों के जरिए लगातार वसूली करने लगे।
🔴 धमकियां और गाली-गलौच
व्यापारी भोपाल मणि साहू के अनुसार, रोहित तोमर, दिव्यांश, आकाश और योगेश सिन्हा ने लगातार गाली-गलौच की, जान से मारने की धमकी दी, और कभी-कभी अपने घर “साईं विला” भाटा गांव बुलाकर दबाव भी बनाया।
🔴 मोबाइल, नगदी और डिजिटल पेमेंट से वसूली
पीड़ित ने अलग-अलग तारीखों में नगद, फोन-पे और गूगल-पे के माध्यम से करीब ₹30.26 लाख की राशि आरोपियों को दी है।
🔴 7वीं FIR: रोहित तोमर पर कार्रवाई का सिलसिला जारी
इससे पहले भी रोहित तोमर और उसके साथियों पर रायपुर और अन्य थाना क्षेत्रों में कुल 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं, यह 7वां मामला है।
🔴 आरोपी की स्थिति
दिव्यांश सिंह पूर्व मामलों में न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर में बंद है।
अन्य आरोपी रोहित तोमर, आकाश और योगेश सिन्हा फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
🔴 धाराएं और कार्रवाई
पुरानी बस्ती थाना में दर्ज इस FIR में आरोपीगण के खिलाफ:
धारा 384 (जबरन वसूली)
506 (धमकी)
34 (साझा अपराध)
छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।










