बिलासपुर में अवैध रेत परिवहन पर सख्ती: आरोपी को 3 साल की जेल, ₹26 हजार का जुर्माना

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बिलासपुर। CG DASTAK 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अनिल कुमार गौलिया को तीन साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई गई। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिले में कार्रवाई भी जारी है।

अवैध खनन के मामलों में पहले भी हुई सजा

रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन से जुड़े एक अन्य मामले में इससे पहले दो आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा रेत घाट से संबंधित बताया गया है।

उस मामले में ट्रैक्टर क्रमांक CG 10 AV 9417 के मालिक और चालक सुरेंद्र कुमार कुर्रे (39), निवासी तुर्काडीह, तथा ट्रॉली क्रमांक CG 10 BU 2339 के मालिक विजय बघेल (47), निवासी नरौतीकाप, की पहचान हुई थी। अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

अवैध उत्खनन पर अदालत की सख्त टिप्पणी

फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि धरती हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं।

अदालत ने अवैध उत्खनन से अरपा सहित अन्य नदियों के अस्तित्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई।

जिले में 66 मामलों में FIR, 10 वाहन जब्त

खनिज विभाग के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न थानों में 66 प्रकरणों में FIR दर्ज कराई गई थी।

हालिया कार्रवाई के तहत 12 से 15 अक्टूबर के बीच रतनपुर, कोटा, खोलिपारा, तुर्काडीह, सेंदरी, कोनी, कछार, लमरे, निरतु, सकरी, लालखदान, मस्तूरी और लावर क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया।

इस दौरान खोलिपारा में रेत का अवैध परिवहन करते दो ट्रैक्टर, लमरे में मिट्टी का अवैध परिवहन करते दो हाइवा, सैदा के पास चूना पत्थर डस्ट का परिवहन करते एक हाइवा और लावर क्षेत्र में मिट्टी व रेत का परिवहन करते चार हाइवा जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है।

खनिज विभाग के अनुसार, जब्त किए गए कुल 10 वाहनों को संबंधित खनिज नियमों के तहत पुलिस थाना कोनी, थाना कोटा और खनिज जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी निरीक्षण एवं कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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