
रायपुर। CG DASTAK
रायपुर। साइबर ठगी के मामलों में पैसे गंवाने के बाद पीड़ितों को अक्सर रकम वापस मिलने की उम्मीद कम लगती है, लेकिन रायपुर के पंडरी निवासी नईम कुरैशी को राहत मिली है। उपलब्ध समाचार जानकारी के मुताबिक, साइबर ठगी के मामले में उनकी 43 हजार रुपये की रकम MRM पोर्टल के माध्यम से वापस कराई गई है। रायपुर पुलिस अब इस पोर्टल के जरिए अन्य पीड़ितों को भी होल्ड की गई रकम वापस पाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बता रही है।
क्या है MRM पोर्टल?
MRM पोर्टल साइबर अपराध से जुड़े मामलों में होल्ड की गई रकम की वापसी के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है। साइबर ठगी की शिकायत मिलने के बाद जांच के दौरान संबंधित बैंक खाते में मौजूद रकम को होल्ड किया जा सकता है। पात्र मामलों में पीड़ित पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
हालांकि, खाते में रकम होल्ड होने का मतलब यह नहीं है कि पैसा अपने आप वापस मिल जाएगा। आवेदन, दस्तावेजों और शिकायत से जुड़ी जानकारी की जांच के बाद नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
₹50 हजार तक की रकम के लिए क्या है प्रक्रिया?
साझा की गई जानकारी के अनुसार, कुछ पात्र मामलों में 50 हजार रुपये तक की होल्ड रकम वापस पाने के लिए FIR और कोर्ट के आदेश की प्रति के बिना भी आवेदन किया जा सकता है। संबंधित मामले में शिकायत और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यह सुविधा हर मामले में स्वतः लागू होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। आवेदन करने से पहले पुलिस या संबंधित पोर्टल के आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
साइबर ठगी के पीड़ित ऐसे करें शिकायत
साइबर ठगी होने पर पीड़ितों को जल्द शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जाती है।
1930 पर कॉल करें: साइबर ठगी की जानकारी मिलते ही हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
ऑनलाइन शिकायत करें: आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
शिकायत नंबर संभालकर रखें: शिकायत के बाद मिलने वाला acknowledgement number नोट करें।
MRM पोर्टल की प्रक्रिया देखें: https://mrm-ncrp.mha.gov.in पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन करें।
दस्तावेज तैयार रखें: बैंक खाते की जानकारी, लेन-देन का विवरण और शिकायत से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
रकम वापस मिलने की गारंटी नहीं
साइबर ठगी की रकम वापस मिलने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि रकम कहां तक पहुंची, खाते में कितनी राशि होल्ड है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। इसलिए शिकायत में देरी न करें और किसी अनजान व्यक्ति को रकम वापस दिलाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे न दें।
रायपुर के नईम कुरैशी को 43 हजार रुपये वापस मिलने का यह मामला साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए राहत की खबर है। अन्य पीड़ित भी अपनी शिकायत की स्थिति जानने और पात्रता के अनुसार रिफंड प्रक्रिया समझने के लिए संबंधित पुलिस या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
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संपादकीय नोट: रकम वापसी, ₹50 हजार तक की प्रक्रिया और MRM पोर्टल की पात्रता संबंधी विवरण प्रकाशित करने से पहले रायपुर पुलिस या पोर्टल के आधिकारिक निर्देशों से पुष्टि कर लें।









