छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसलाः अधिकारी-कर्मचारी नहीं कर सकेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, सरकार ने अधिसूचना जारी की

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वे शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। सरकार ने Intraday, BTST, Future & Option (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन को अवचार यानी कदाचार मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में नया उपखण्ड जोड़ा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बार-बार की खरीद-बिक्री, जैसे कि डे-ट्रेडिंग या क्रिप्टो में लेन-देन, सेवा आचरण का उल्लंघन माना जाएगा।

हालांकि सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निवेश के रूप में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में पैसा लगाने की अनुमति दी है। यानी वे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी सेवाओं में ध्यान भटकाव से बचाने के लिए उठाया गया है। नए नियम के बाद यदि कोई कर्मचारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

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