रायपुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने नगर प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर दो नगर पालिका अधिकारियों को उनके कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति के तहत की गई है।
✅ निलंबित अधिकारी 1: श्री बसंत बुनकर
पद: मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सूरजपुर
आरोप:
पदस्थापना के दौरान नगर पालिका की संपत्ति से हाइटेक बस स्टैंड में स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों के निर्माण की अनुमति दी।
दुकानों के निर्माण एवं आवंटन में आर्थिक लेनदेन की अनियमितता, जिससे सरकारी राजस्व की हानि।
स्वीकृत राशि से अधिक का भुगतान कर आर्थिक क्षेत्र को क्षति पहुंचाई गई।
निलंबन आदेश:
श्री बुनकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नियमों के तहत निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगर प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नियत किया गया है।
—
✅ निलंबित अधिकारी 2: श्रीमती मुक्ता सिंह चौहान
पद: प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सूरजपुर
आरोप:
अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से हाइटेक बस स्टैंड में दुकानों के निर्माण और आवंटन की अनुमति दी।
आर्थिक गड़बड़ी कर शासन को क्षति पहुंचाई गई।
निलंबन आदेश:
श्रीमती चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगर प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नियत किया गया है।
—
📄 आदेश की जानकारी:
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर सचिव अजय तिर्की (Ajay Tirkey) द्वारा 17 जून 2025 को हस्ताक्षरित किया गया।
📌 क्या है अगला कदम?
दोनों अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन वह किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्य में संलग्न नहीं रहेंगे।