सरायपाली बंसुला स्थित जगदम्बा फर्नीचर मार्ट में वन विभाग द्वारा अवैध काष्ठ के विरुद्ध कार्रवाई अवैध काष्ठ व फर्नीचर जब्त

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सरायपाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंसुला स्थित जगदम्बा फर्नीचर मार्ट में वन विभाग द्वारा अवैध काष्ठ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पाण्डे एवं संयुक्त वनमंडलाधिकारी सरायपाली श्री यू.आर. बंसत के निर्देशन में की गई।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली श्री प्रत्युष टाण्डेय द्वारा कर्मचारियों की टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से फर्नीचर मार्ट में तलाशी वारंट के माध्यम से नियमानुसार जांच की गई। तलाशी के दौरान अवैध सागौन चिरान 334 नग एवं साल चिरान 140 नग (लगभग 1.540 घन मीटर) बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त फर्नीचर मार्ट के पीछे लगभग 700 मीटर क्षेत्र में अवैध सागौन लट्ठा 84 नग (4.000 घन मीटर) एवं अवैध साल लट्ठा 31 नग (2.350 घन मीटर) जब्त किया गया। कुल अवैध काष्ठ की मात्रा लगभग 7.890 घन मीटर पाई गई।

कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार फर्नीचर भी जब्त किया गया, जिसमें डायनिंग चेयर, सोफा, मंदिर, दरवाजा, खिड़की फ्रेम, टी-टेबल, झूला, दिवान फ्रेम एवं बस्तर आर्ट से निर्मित फर्नीचर शामिल हैं। साथ ही बढ़ईगिरी के विभिन्न औजार एवं विद्युत चलित मशीनें भी जब्त की गईं। जब्त काष्ठ एवं फर्नीचर की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपये बताई गई है। प्रकरण में संबंधित मशीनों सहित फर्नीचर मार्ट को सील कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72(1)(ग) एवं छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 15(1) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई में वनपाल एवं वनरक्षकों सहित सुरक्षा श्रमिकों का सराहनीय योगदान रहा।

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