रायपुर में बिना अनुमति डीजे पर सख्ती: वाहन जब्त, परीक्षा के दौरान शोर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

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रायपुर। छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बिना अनुमति डीजे संचालन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में सेंट्रल ज़ोन के थाना गोल बाजार क्षेत्र में बिना वैध अनुमति डीजे चलाने पर पुलिस ने वाहन और उपकरण जब्त कर लिए हैं। मामले में कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस जांच में पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले (निवासी धमतरी) द्वारा बिना पुलिस अनुमति के डीजे संचालित किया जा रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बन रही थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति डीजे संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान शोर-शराबे से बचने की अपील भी की गई थी।

चेतावनी के बावजूद नियमों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस ने साफ किया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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