रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने नवीन पदस्थापना के तहत कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनका वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के आधार पर यह निर्देश जारी किया गया है कि अतिरिक्त शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें अन्य विद्यालयों में पदस्थ किया गया था। इसके तहत जिला, संभाग और राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे।

हालांकि कई शिक्षक अब तक अपनी नवीन पदस्थापना के तहत उस संस्थान में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। ऐसे में शासन ने सख्ती दिखाते हुए उनका वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे। जिन्हें उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।