जन्माष्टमी पर प्रतिबंध के बावजूद खुली मटन दुकान सील, संचालक पर 5 हजार जुर्माना

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रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जारी प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने पर रायपुर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मोवा ओवरब्रिज के पास स्थित खान चिकन सेंटर मटन दुकान को तत्काल बंद कर सीलबंद कर दिया गया। साथ ही संचालक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कड़ी चेतावनी भी दी गई।

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके बावजूद मोवा क्षेत्र में दुकान खुले होने की शिकायत नगर निगम को मिली।

शिकायत पर जोन-9 कमिश्नर संतोष पांडेय ने स्वास्थ्य अधिकारी बारोन बंजारे और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण में ओवरब्रिज के पास दुकान खुली पाई गई, जिसके बाद निगम की टीम ने मौके पर ही दुकान को सील कर दिया।

नगर निगम का कहना है कि धार्मिक पर्वों पर लागू प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। भविष्य में भी यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उस पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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